बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा

हरिद्वार। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 13 जून 2019 को कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित बच्ची मेरठ से अपनी मां के साथ पिता से मिलने होटल में आई थी। अगले दिन सुबह दस बजे शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी कर्मचारी विनीत कुमार को मैगी बनाने के लिए कहा तो वह मैगी बनाने के बहाने से बच्ची को अपने साथ होटल की रसोई में ले गया था। थोड़ी देर बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास आई। शिकायतकर्ता और मां के पूछने पर पीड़ित बच्ची ने आपबीती बताई थी। उसी दिन शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी विनीत कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम महेशपुर खेड़ी, भोजपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अगले दिन आरोपी विनीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से नौ गवाह पेश किए।

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