बर्खास्तगी के आदेश पर रोक, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

नैनीताल। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए 2021 के नियुक्ति पाये 72 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा में हुई बैक डोर भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसले के बाद न्यायालय के शरण में पहुंचे बर्खास्त कर्मचारियों के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज तिवारी की एकल पीठ द्वारा 2021 में नियुक्त किए गए 72 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व समय में हाई कोर्ट द्वारा 102 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया गया था जिसमें 2021 के यह कर्मचारी शामिल नहीं थे। आज इन कर्मचारियों के बारे में की गई सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी गई है अदालत के फैसले से इन बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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