राजधानी देहरादून में 3 मई तक लगा लाॅकडाउन, शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे

देहरादून। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में आगामी तीन मई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी। यह लॉकडाउन सोमवार 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतीं हैं। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी।

शादी समारोह में अब केवल 50 लोग की शामिल हो सकेंगे

देहरादून। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा स्वयं आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में यह आदेश अपर सचिव राधा रतूड़ी की ओर से रविवार को जारी किए गए हैं।