632 प्रत्‍याशियों में से 474 जमानत भी नहीं बचा पाए

देहरादून।  उत्‍तराखंड विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्‍याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनमें से  474 प्रत्‍याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अपनी जमानत बचाने के लिए किसी भी प्रत्याशी को कुल हुए मतदान का 16.66 प्रतिशत वोट हासिल करना होता है। यानि कुल हुए मतदान का छठा हिस्सा प्राप्त करना होता है। जिस प्रत्याशी की जमानत बचती है तथा उस प्रत्याशी को धरोहर राशि वापस मिल जाती है।

जिनका वोट 16.66 प्रतिशत से कम होता है तो उनकी जमानत नहीं बचती है। केवल एक दशा जमानत धनराशि वापस दी जाती है, जब कोई प्रत्याशी 16.66 प्रतिशत से कम वोटों से जीत गया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक निश्चित सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य है। संसदीय चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपये है और विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार रुपये है। यह राशि चुनाव आयोग के पास जमा की जाती है। 

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