लोक अदालत ने इंश्योरेंस कम्पनी को 30 दिन में मुआवजा धनराशि भुगतान के आदेश दिए

देहरादून। स्थायी लोक अदालत में आज अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजीव कुमार एवं सदस्य मंजुश्री सकलानी, उपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में वादी उमेश, प्रतिवादी दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 तथा वादी प्रेमलता एवं प्रतिवादी एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य के वाद पर फैसला सुनाया।
स्थायी लोक अदालत ने उपरोक्त दोनों वादों में वादियों तथा प्रतिवादियों का पक्षों को सुनने के उपरान्त महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि दोनों वादों में विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था। उन्होंने उपरोक्त वादों में प्रतिवादि कम्पनी दि ओरियेन्टल इंश्योरेंश लि0 तथा एचडीएफसी विपक्षी इंश्योरेंस कम्पनी को मुआवजा धनराशि एवं वाद व्यय तथा मानसिक व शारीरिक संवेदना हेतु 30 दिन के अन्दर निर्धारित मुआवजा भुगतान करने के आदेश दिए।