देहरादून। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50 प्रतिशत लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी।
खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग दे रहे हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे.समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोहों के आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसदी संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजन किए जाएंगे। राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।