रुद्रपुर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिसको देखते हुए आज यानी 1 मई से 3 मई तक जनपद के 32 भीड़भाड़ वाले ग्रामीण इलाकों में दोपहर 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं सहित कई जरूरत की दुकानों को कर्फ्यू में खोला जा सकेगा।
कोविड.19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन हो रही वृद्धि को देखते हुए 1 मई दोपहर 12 बजे से 3 मई सुबह 7 बजे तक जनपद के समस्त नगर निगमध्नगर पालिकाध्नगर पंचायतों के साथ.साथ तहसील जसपुर के ग्राम पतरामपुरए काशीपुर के ग्राम कुण्डेश्वरीए कुण्डा ;राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थितद्धए हरियावाला ;राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर.मुरादाबाद पर स्थितद्धए बाजपुर के ग्राम बेरिया दौलतए बन्नखेड़ाए बरहैनीए दोराहाए मुडियाकलाए गदरपुर के ग्राम सकैनियाए चक्कीमोड़ए महतोषए रुद्रपुर के ग्रामीण विजय नगर ;काली नगरद्धए लालपुरए किच्छा के ग्राम नगलाए बराए दरऊ.छिनकीए शान्तिपुरी नं.2 व पुलभट्टा ;सतुईयाद्धए सितारगंज के सिसौनाए सिसैयाए निर्मल नगरए नया गांवए नानकमत्ता के सिसैईखेड़ाए विडौरा.मझोलाए बलखेड़ा व खटीमा के ग्राम चकरपुरए झनकटए झनकईया ;वन चैकी से मेलाघाट तक का क्षेत्रद्ध जमौरए सत्रहमीलए बरी अंजनिया ;टेडाघाटद्धए खटीमा.पीलीभीत प्रान्तीय मार्ग पर स्थित बाजार क्षेत्रांतर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है।
इस दौरान फलए सब्जी की दुकानेंए डेयरीए बेकरीए मीट मछली ;वैध लाइसेंसधारीद्ध की दुकानेंए राशन की दुकानें सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानेंए बीजए कृषि रसायन व उर्वरकए कृषि यन्त्र की दुकानें और राजकीय कृषि निवेश केंद्र और पशुचारे की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। वहींए पेट्रोल पंपए गैस आपूर्तिए मेडिकल स्टोर और हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रखते हुए 24 घंटे खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुडे वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन व हवाई जहाजए ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में छूट होगी।
शादी और संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंक्वेट हाॅलध्सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से संबंधित लोगोंए वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुडे हुए कार्मिकए मजदूरोंए निर्माण सामग्रीए औद्योगिक इकाइयोंए मालवाहक वाहनोंए वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार के लिए जाने वाले लोगों के वाहनोंए गेहूं क्रय खरीद केंद्र व उससे संबंधित वाहनों व कार्मिकों वाहनों को आवागमन और रेस्टोरेन्टए मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस और बैंक यथावत समय खुले रहेंगे। कोरोना ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। जनपद के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत रहेंगे।
