अंकिता भंडारी के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

-एसआईटी ने 500 पन्ने की की चार्जशीट की थी दाखिल

कोटद्वार। वनंतरा प्रकरण में 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे समेत तीन को युवती की हत्‍या दोषी करार दिया है।
वनंतरा प्रकरण के तीनों आरोपितों को हत्या का दोषी करार देते हुए एडीजे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित शामिल हैं। सरकार पीड़िता के स्वजन को चार लाख का प्रतिकर देगी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है।
तीनों हत्यारोपियों वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।
इस मामले में जांच में जुटी एसआईटी टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी। करीब ढाई साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आया है। कोर्ट के जजमेंट से पहले अंकिता भंडारी की मां और पिताजी का बयान सामने आया। अंकिता की मां सोनी देवी कोर्ट का फैसला आने से पहले फूट फूटकर रो पड़ीं और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की.। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा हो। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अंकिता को इंसाफ दिलाने में उनके साथ खड़े रहें और तीनों आरोपियों को मौत की सजा मिले। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर में वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया करती थी। बीते 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रिसोर्ट से लापता हो गई। परिजनों ने राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उचित कार्यवाही ना होने के चलते. 21 सितंबर 2022 को मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर किया गया। 21 सितंबर 2022 को मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। बीते 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया।

अंकिता भंडारी की मां बोली-फांसी मिलती, तभी मिलती सच्ची शांति

पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार दिया है। साथ ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर तीन साल बाद आये फैसले पर अब अंकिता का मां की प्रतिक्रिया सामने आई है।
अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा भले ही अदालत का यह फैसला एक बड़ी जीत है, लेकिन वह इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले सौ बार सोचे।
अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा इस पूरे संघर्ष में स्थानीय लोगों ने उनके परिवार का लगातार साथ दिया और समर्थन किया। जिसके लिए वह बेहद आभारी हैं। जिस जीत की हमें आज अनुभूति हो रही है, वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वह उन सभी लोगों की जीत है जो हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने भावुक होकर आशा जताई कि इस फैसले से उनकी बेटी की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली होगी।
सोनी देवी की इन भावनात्मक बातों ने एक बार फिर इस दर्दनाक मामले की गूंज को सामने ला दिया है। जहां न्याय की लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बन चुकी थी। सोनी देवी ने भावुक स्वर में कहा कि जो अपराध मेरी बेटी के साथ हुआ, उसकी पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी जो उदाहरण बनतीष् उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगी।

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