-सहसपुर थाने में दर्ज है 420, 467, 468,409 व 471 की धाराओं में मुकदमा
-बीहाइव एजुकेशनल सोसायटी की अध्यक्ष रही कैंट भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर
-एक करोड़ रुपए जमा कराकर मिली थी बेटे को जमानत
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त परिवार की सदस्य कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर के पुत्र अमित कपूर के खिलाफ 06/01/2020 को थाना सहसपुर में धारा 420, 467, 468, 471 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि अध्यक्ष होने के नाते बीहाइव एजुकेशनल सोसायटी की अध्यक्ष सविता कपूर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पति स्वर्गीय हरबंस कपूर के दखल के चलते सिर्फ बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
भाजपा प्रत्याशी के बेटे ने घोटाले की रकम में से एक करोड रुपए जमा करा कर जमानत ली हुई है। उक्त मामले में जुलाई 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें फिर हस्तक्षेप कर 1-2 धाराएं कम कर भ्रष्टाचार की धाराओं को जोड़ा गया। नेगी ने कहा कि इस परिवार द्वारा अपने तीन कॉलेजों यथा बीहाइव कॉलेज एडवांस स्टडीज, बीहाइव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तथा बिहाइव कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फर्जी प्रवेश दर्शा कर एवं जालसाजी कर लगभग 5 करोड 12 लाख की धनराशि गरीब छात्रों की हड़प कर उनको छलने का काम किया गया द्य नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा में वर्षों से दरी बिछा रहे इमानदार कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर टिकट जालसाजी करने वाले परिवार को देकर प्रदेश की जनता से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगा करेगी। सविता कपूर ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के डर से लगभग एक वर्ष पश्चात अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया।नेगी ने कहा कि उक्त वाद न्यायालय जे.एम. विकासनगर में लंबित है, जिसमें सविता कपूर को किसी समय भी न्यायालय के निर्देश पर अभियुक्त बनाया जा सकता है। पत्रकार वार्ता में- दिलबाग सिंह, प्रवीण शर्मा पिन्नी, गोविंद सिंह नेगी,दिनेश राणा व सुशील भारद्वाज मौजूद थे।
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