सैन्य धाम के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

देहरादून। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण कार्य पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निर्माणधीन सैन्य धाम के कुछ हिस्से की जमीन पर कब्जा होने की बात सामने आई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। उत्तराखण्ड में सैन्य धाम निमार्ण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में पांचवे धाम के तौर पर तैयार हो रहे सैन्य धाम को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सैन्य धाम के निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। दरअसल सैन्य धाम के कुछ हिस्से पर कब्जा करने का आरोप लगा तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिलहाल सैन्य धाम के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
दरअसल देहरादून निवासी संजय कनौजिया का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी सीमा कनौजिया के नाम से जमीन खरीदी है, लेकिन हैरत की बात ये है कि उनकी 1500 मीटर जमीन पर सैन्य धाम का निर्माण हो चुका है। जिसे वो कब्जा मानते है। सैन्य धाम का जो मुख्य गेट बन रहा है वह उनकी जमीन पर है। कई जगह वो इसकी शिकायत कर चुके है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। सैन्य धाम में उनकी कितनी जमीन पर निर्माण हो रहा है इसे लेकर जब आरटीआई लगाई गई तब उसमें भी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। उन्हें उनकी जमीन के बदले दूसरी जमीन सैन्य धाम के बगल में देने की बात भी कही गई। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का फैसला है कि सैन्य धाम के 500 मीटर में कोई दूसरा निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें जो जमीन आवंटित की जा रही है,अगर उस पर वो कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते तो फिर जमीन उनके किस काम की। वहीं मामले में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट पर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन कुछ गलत तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि अभी तक 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है।

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