रूद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में चल रहे विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में दायर की गई याचिका को उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा आज सुनवाई के दौरान खारिज की गई। चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तथा केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए शासन-प्रशासन द्वारा केदारपुरी को दिव्य एवं भव्य बनाए जाने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य एवं पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
जिसमें केदारनाथ धाम के अंतर्गत मंदिर के सेंट्रल एक्सिस एवं एप्रोज मार्ग के दोनों ओर भवनों की सुरक्षात्मक प्रतीधारक दीवार एवं यूटिलिटी डक्ट का निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी एवं भैरों मंदिर को जोड़ने हेतु 36 मीटर लंबे ब्रिज का कार्य, एमआई-26 हैलीपैड से केदारनाथ सरस्वती नदी तक 50 फीट चैड़े मार्ग का निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर एमआई-26 हैलीपैड से संगम तक मार्ग के दायीं ओर भूमि पर व्यवस्थित हाट बाजार के रूप में 50 फैब्रिकेटेड दुकानों का निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम में निर्मित हाट बाजार के विस्तारीकरण का कार्य, एमआई-26 हैलीपैड एवं केदारडोम-जीएमवीएन के सामने स्थल विकास सहित 40 फैब्रिकेटेड दुकान 02 नंबर रैन शेल्टर का अतिरिक्त निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम परिक्षेत्रांतर्गत सरस्वती नदी की ओर वाटर एटीएम का निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम परिक्षेत्रांतर्गत मंदाकिनी नदी की ओर वाटर एटीएम लगाने का निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम परिक्षेत्रांतर्गत संगम घाट के पुनर्विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम परिक्षेत्रांतर्गत प्रवचन हाॅल के पीछे रैन शेल्टर निर्माण कार्य, सीआरएस मद के अंतर्गत केदारनाथ धाम परिक्षेत्रांर्गत क्यू-2जे भवन निर्माण कार्य तथा केदारनाथ परिक्षेत्रांर्गत क्यू-3एल भवन निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम में मंदाकिनी आस्था पथ की ओर निर्माणाधीन एमई-2 भवन में द्वितीय एवं एमई-3 से एमई-5 तक भवनों के प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम में मंदाकिनी आस्थापथ की ओर निर्माणाधीन एमई-7 से एमई-13 तक भवनों में प्रथम एवं द्वितीय तल आदि में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में कुछ तीर्थ पुरोहितों द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि प्रशासन द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वह कार्य ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं जिसके संबंध में रिट पीटिशन संख्या-1106 एमएसध्2024 श्री केदारसभा अपने अध्यक्ष राजकुमार बनाम उत्तराखंड सरकार और अन्य एवं रिट पीटिशन संख्या-1111 एमएसध्2024 किशनचंद एवं अन्य बनाम सरकार उत्तराखंड और अन्य के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय में 30 अप्रैल, 2024 को रिट याचिका दायर की गई थी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के संबंध में आज 3 मई, 2024 को सुनवाई की गई जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।
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