विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी विकासनगर राहुल गर्ग की अदालत ने दहज हत्या व दहेज उत्पीड़न के मामले में मृतक महिला के पति को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दहेज हत्या के लिए दस वर्ष की कठोर कारावास एक हजार रुपये के अर्थदंड, दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर पंद्रह दिन की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
अभियुक्त जुबैर के पिता रिहान पुत्र अब्दुल हसन निवासी ढकरानी 20 अगस्त 2018 को कोतवाली पुलिस विकासनगर को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्र बधु गुलस्फा 19 अगस्त को अचानक घर से गायब हो गयी। जिसके मायके वालों को फोन पर जानकारी ली तो उन्होंने गुलस्फा के मायके पहुंचने से इंकार किया। इसी मामले में मृतका गुलस्फा की मां जमीला पत्नी मो. उमर निवासी जगाधरी हरियाणा ने 21 अगस्त को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी की गुलस्फा की उसके पति जुबैर ने दहेज के लिए हत्या की। बताया कि उसकी बेटी गुलस्फा की शादी वर्ष 22 जुलाई 2018 को जुबैर से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। लेकिन शादी के बाद से ही जुबैर बेटी को मोटर साइकिल व दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगा। बताया कि शादी के बाद 23 जुलाई व पांच अगस्त को बेटी उसके पास मायके पहुंची और बताया कि पति जुबैर मोटर साइकिल व पैसे की मांग कर रहा है। जिस पर मैने सोचा कि जुबैर को मिलकर समझा दूंगी। 13 अगस्त को बेटी को पच्चीस हजार रुपये देकर ससुराल के लिए विदा किया। बताया कि 19 अगस्त को बेटी का फोन आया फूट फूट कर रोई और कहा कि जुबैर बहुत मारपीट रहा है। बताया कि बीस अगस्त की सुबह जुबैर के पिता रिहान का फोन आया कि बहु घर से गायब है। जुबैर को मैने फोन किया तो उसने कहा कि वह घर से कहीं चली गयी। जमीला ने इस मामले में सीधे जुबैर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। वही पुलिस की जांच के दौरान जुबैर की निशानदेही पर गुलस्फा का शव ढकरानी बांध परियोजना की इंटैक से बरामद हुआ। जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी से दम घुटने से नहीं बल्कि गला घोंटने से मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने जुबैर के खिलाफ दहेज हत्या व दहेज उत्पीडन का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश बहुगुणा की ओर से 17 गवाहों में से दस गवाह पेश किये गये। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी नरेश बहुगुणा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पेश साक्ष्यों व दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग की अदालत ने मृतका गुलस्फा के पति जुबैर को अभियुक्त करार देते हुए उसे दहेज हत्या के लिए दस वर्ष की कठोर कारावास, एक हजार रुपये का जुर्माना, दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष की कारावास, पांच व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हे।