देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रेस प्रतिनिधियों को भी डाक मत पत्र की सुविधा प्रदान की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि यदि कोई प्रेस प्रतिनिधि डाक मतपत्र का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे मतपत्र प्रारूप 12-घ में इसकी सूचना जिला सूचना कार्यालय को देनी होगी। चुनाव के दौरान प्रेस प्रतिनिधि कवरेज में व्यस्त रहने के कारण कई बार अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। पत्रकार संगठनों के माध्यम से ये बात भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई गई थी। अब भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेस प्रतिनिधि भी डाक मतपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तराखंड में डाक मतपत्र का इस्तेमाल करने वाले प्रेस प्रतिनिधियों को 24 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप को संबंधित जिला सूचना कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
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