नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
हल्द्वानी निवासी समाजसेवी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट बनाया, जिसके कानून सख्त थे। लेकिन 2014 में सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया। इसमें सरकार ने शर्त यह रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त की नियुक्ति होगी उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 साल बीतने के बाद भी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्त नहीं की है। याची का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उनके पास हाईकोर्ट के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर सरकार राज्य में लोकायुक्त की नियुक्त कर देती तो उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में लड़ने की मदद मिल सकेगी।
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