कम चैैड़ी सड़कों पर स्थित मकानों को हाउस टैक्स में छूट देने की मांग

-माकाक्स ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौैंपकर 80 प्रतिशत तक छूट देने के दिये सुझाव
-नगर निगम काशीपुर ने तय कर रखी हैं 12 मीटर तक की सड़क के सभी मकानों की एक समान दर

देहरादून/काशीपुर। काशीपुर नगर निगम क्षेेत्र में निवास कर रही जनता के लिये नगर निगम में सम्पत्ति कर/हाउस टैक्स की स्वकर निर्धारण योजना लागू ही हैै। इसमें वार्षिक मूल्य की न्यूनतम दरे सड़क की चैैड़ाई के आधार पर नियत की हैै। इसमें न्यूनतम दरें 12 मीटर से कम चैैड़ी सड़कों पर स्थित सम्पत्तियोें की हैै। जबकि काशीपुर के अधिकार मकान इसी श्रेेणी में आते हैैं। इससे एक क्षेत्र में स्थिित सभी मकानों का सम्पत्ति कर/ हाउस टैैक्स एक समान हो गया है। वह गली में हो या 12 मीटर अर्थात 40 फिट की रोड पर सभी की दर एक ही है। इससे मकानों का हाउस टैक्स 40 गुना तक बढ़ गया हैै। इसी व्यवस्था को ठीक कराने केे लिये समाज सेवी संस्था मौैलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति (माकाक्स) ने 80 प्रतिशत तक की छूूट कम चैड़ी सड़कों की सम्पत्तियों को देने कका सुझाव नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दिया है।
माकाक्स के केन्द्रीय अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोेकेट द्वारा नगर आयुक्त गौैरव कुमार को सौैंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि काशीपुर निगम निगम द्वारा सम्पत्तिकर (हाउस टैैक्स हेतु वार्षिक मूल्य की निर्धारित दरें कुमाऊं के सबसे विकसित हल्द्वानी नगर निगम से भी अधिक है। काशीपुर में नगर निगम की कोई सड़क 40 फिट चैैड़ी नहीं है जबकि 40 फिट तक चैैड़ी सड़कों वाले मकानोें की दरें ही 5 फिट की गलियोें में स्थित मकानों सेे वसूली जा रही हैै जो अन्याय पूर्ण है।
श्री नदीम ने सुझाव दिया हैै कि जहां नगर निगम को दरेें कम करनी चाहिये, वहीं नगर निगम अधिनियिम की धारा 174(1) (ख) के परन्तुक के अन्तर्गत निर्धारित टैक्स में कम चैैड़ी सड़कों वालेे मकानों को छूट देनी चाहिये। इससे अधिक संख्या में करदाता आसानी सेे टैक्स जमा करेंगे औैर निगम की आय में वृद्धि होगी।
श्री नदीम द्वारा दिये गये सुझावों में दो मीटर से कम मार्ग/गलियों में स्थिित भवनों/सम्पत्तियों पर 80 प्रतिशत, दोे सेे तीन मीटर के मार्ग वालों को 70 प्रतिशत, तीन से चार मीटर के मार्ग पर स्थित मकानों को 60 प्रतिशत, चार से पांच मीटर के मार्ग पर स्थित मकानों को 50 प्रतिशत, पांच से छः मीटर केे मार्ग पर स्थित मकानों को 40 प्रतिशत, छः से सात मीटर के मार्ग वालों को 30 प्रतिशत तथा सात से नौै मीटर सड़क वालोें को 20 प्रतिशत तक नौै सेे ग्याहर मीटर वालों को 10 प्रतिशत की छूूूूट कुल टैक्स में दी जानी चाहिये। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने श्री नदीम के सुझावों पर विचार करके कार्यवाही करने का आश्वासन दिया हैै।