देहरादून। जिलाधिकारी व समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी शिविर कार्यालय से वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित पी.सी.पी.एन.डी.टी (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम) जिला सलाहकार समिति की बैठक में समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी केन्द्र, जहां पर पुरानी अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित है, के द्वारा यदि नई मशीन के लिए आवेदन किया जाता है तो पूर्व में स्थापित पुरानी मशीन का क्या किया जाएगा का भी स्पष्ट विवरण सम्बन्धित केन्द्र से प्राप्त कर लिया जाए इसके पश्चात ही अनुमति के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाए। उन्होनंे स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दशा में अल्ट्रासाउंड तकनीक का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए समय-समय पर केन्द्रों का निरीक्षण कर अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रोक लगाते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होनें कहा यदि किसी चिकित्सक द्वारा 1 से अधिक केन्द्रों पर कार्य करने की अनुमति के लिए किए गए आवेदन पर सम्बन्धित चिकित्सक के कार्य समय का पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया जाए। समिति द्वारा 2 नये केन्द्रो के पंजीकरण तथा 03 केन्द्रों के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि इस वर्ष जनपद में विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत आशावार जन्में बालक, बालिकाओं का पूर्ण विवरण भी तत्काल प्रस्तुत करें। इस दौरान पी.सी.पी.एन.डी.टी जनपद सलाहकार समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ अनूप कुमार डिमरी, डाॅ एन.एस खत्री, डाॅ0सुबोध नौटियाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ज.े पी. रतूड़ी, जिला समन्वय पी.सी.पी.एन.डी.टी ममता बहुगुणा, सी.डी.पी.ओ शहर क्षमा बहुगुणा, कमला जायसवाल आदि उपस्थित थे।